Bihar Niyojit Teacher Transfer Rules Order| Bihar Teacher Transfer Online Application
Bihar Niyojit Teacher Transfer हेतु नियमावली जारी कर दिया गया है। उमीद की जा रही है बहुत जल्द स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। विभाग द्वारा जारी नियमावली से जहां शिक्षकों में खुशी है वहीं ट्रांसफर में जटिलता से शिक्षकों में आक्रोश भी है।
क्यूंकी स्थानांतरण के लिए नियोजन की तरह शर्तें दी गई हैं। जिसका पूरा करना सभी आवेदक के लिए जरूरी होगा।
जारी नियमावली के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए स्थानान्तरण संबंधी प्रावधान अंतर्गत
दिव्यांग शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका/
पुस्तकालयाध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला
सहित) में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानान्तरण की सुविधा होगी।
एवं पुरुष शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई (अंतर
जिला सहित) पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा होगी।
स्थानान्तरण आरक्षण कोटि, वरीयता आदि को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
जिसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा।
उक्त नियमावली के तहत विभिन्न पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था में
कार्यरत शिक्षकों का संवर्ग संबंधित नियोजन इकाई है।
इस प्रकार अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) स्थानान्तरण वस्तुतः संवर्ग स्थानान्तरण का मामला है। इसलिए
अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) स्थानान्तरण हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने में
सभी संबंधित विभागों की सहमति ली गई है।
जिसके बाद स्थानान्तरण की कारवाई शुरू की जा रही है।
Bihar Niyojit Teacher Transfer Rules pdf Download-
विभाग | बिहार शिक्षा विभाग |
स्थानांतरण नियमावली | |
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अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) स्थानान्तरण :-
Bihar Niyojit Teacher Transfer Rules-
दिव्यांग शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका/ पुस्तकालयाध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:-
(क) अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) स्थानान्तरण हेतु प्रशासी
एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा।
(ख) जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्त पदों की
सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
संबंधित रिक्त पद की कोटि वही होगी, जो उस पद पर पूर्व में कार्यरत शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष की कोटि थी।
रिक्त पद की गणना में नियुक्ति हेतु विज्ञापित रिक्त पदों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
How to apply for Niyojit Teacher for Transfer?
महिला एवं दिव्यांग शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष, जो अंतर नियोजन इकाई में
स्थानान्तरण के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें एक निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर अंतर
नियोजन इकाई स्थानान्तरण हेतु आवेदन करना होगा।
आवेदन में निम्नांकित शत्तों को ध्यान में रखा जाएगा।:-
i-वैसे शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक होगी,
वे ही आवेदन दे सकेंगे।
ii. अनुशासनिक कार्यवाही अधीन अथवा निलंबित अथवा दोनों से आच्छादित शिक्षक/
पुस्तकालयाध्यक्ष आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे।
iii. इसमें वे ही महिला एवं दिव्यांग शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष सम्मिलित हो सकेंगे,
जिनके प्रमाण पत्र की जाँच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गयी हो।
वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष के नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच निगरानी विभाग द्वारा हो चुकी है।
और सही पाई गई है, वे ही उक्त आवेदन देने के पात्र होंगे।
iv. जो शिक्षक संगत नियोजन नियामावली के तहत प्रशिक्षित हों, वे ही आवेदन के पात्र
होंगे।
आवेदन देने की निर्धारित तिथि तक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो
अथवा वेतन भुगतान हेतु पात्र हो, वे ही आवेदन दे सकेंगे।
अंतर नियोजन इकाई Transfer के लिए तीन विकल्प होंगे-
vi. अंतर नियोजन इकाई स्थानान्तरण हेतु अधिकतम तीन विकल्प दिया जा सकेगा।
vii. एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाईयों में अपने ही श्रेणी के पद पर
स्थानान्तरण हेतु उक्त विकल्प का उपभोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप वर्ग-01
से 05 के शिक्षक पंचायत/प्रखण्ड/ विभिन्न नगर नियोजन इकाई अन्तर्गत
वर्ग-01 से 05 के शिक्षक के पद पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प दे सकते हैं। इसी
प्रकार वर्ग-09 से 10 के शिक्षक जिला परिषद्/विभिन्न नगर नियोजन इकाई
अन्तर्गत वर्ग-09 से 10 के शिक्षक के पद पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प दे सकते
हैं।
(घ) आवेदन के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र में NOC लेकर उसे
वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
ड.) जिन शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध
हुआ हो, वे ही दिव्यांग श्रेणी में माने जायेंगे।
Niyojit Teacher के Transfer Application के बाद की कारवाई-
> निर्धारित समय सीमा के अंदर वेब पोर्टल पर अपलोडेड स्थानान्तरण के आवेदन की
प्रारंभिक जाँच कर वेब पोर्टल पर ही उसकी संपुष्टि की जायेगी।
एक पद पर अधिक आवेदन प्राप्त होने पर-
एक रिक्त पद पर स्थानान्तरण हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर निम्न
मापदण्डों के आधार पर स्थानान्तरण योग्य शिक्षक/
पुस्तकालयाध्यक्ष की पहचान की जाएगी:-
(i) रिक्त पद जिस आरक्षण की कोटि का होगा, उसी कोटि के महिला एवं
दिव्यांग शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
(ii) दिव्यांग शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष को महिला शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष पर
प्राथमिकता दी जायेगी।
(iii) दिव्यांग महिला शिक्षक/पुरतकालयाध्यक्ष को दिव्यांग पुरूष शिक्षक/
पुस्तकालयाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जायेगी।
(iv) सेवानिवृति में एक वर्ष अथवा उससे कम की अवधि बची हो, को प्राथमिकता
दी जायेगी।
(v) यदि कोई शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष स्वयं अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा
उनके आश्रित असाध्य रोग/गंभीर बीमारी (स्थास्थ्य विभाग के द्वारा
समय-समय पर निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेश के अनुसार) से ग्रसित हो
अथवा किसी शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष का पुत्र/पुत्री अथवा पत्नी/पति मंद
बुद्धि अथवा मानसिक रोग से ग्रसित हो तो उन्हें स्थानान्तरण में प्राथमिकता
दी जायेगी। इसके लिए असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा
पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक के स्तर पर निर्गत स्वारथ्य
संबंधित प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
(vi) पति पत्नी में से एक के राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा उनके उपक्रम के
अधीन अथवा स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत रहने पर पदस्थापन स्थल पर
स्थानान्तरण पर प्राथमिकता दी जायेगी। संविदा पर कार्यरत रहने के मामले में
यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
(vii) संबंधित श्रेणी में वरीयतम शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष का स्थानान्तरण किया
जायेगा। अंतर वरीयता का आधार नियोजन पत्र निर्गत की तिथि अथवा
प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो, के आधार पर
वरीयता का निर्धारण किया जायेगा। उक्त तिथि समान होने पर जिनकी जन्म
तिथि पहले होगी, उन्हें वरीय माना जायेगा। जन्म तिथि के समान होने की
स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस शिक्षक/पुस्तकालयाध्यदा का
नाम पहले होगा, वह वरीय होंगे।
> उक्त मापदण्ड के आधार पर स्थानान्तरण योग्य शिक्षक की पहचान वेब पोर्टल में
ही साफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी।
>चूँकि अन्तर नियोजन स्थानान्तरण की कार्रवाई संबंधित दिव्यांग शिक्षक/
पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका/पुस्तकालयाध्यक्ष के अनुरोध पर होगा,
इसलिए संबंधित को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानान्तरण :-
Niyojit Teacher Mutual Transfer Rules-
(क) अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु
वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा।
(ख) जिला के अंदर के अंतर नियोजन इकाई स्थानान्तरण की कार्रवाई को पूर्ण कराने
के लिए संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे।
(ग) अंतर जिला (अंतर नियोजन इकाई) स्थानान्तरण की कार्रवाई को पूर्ण कराने के
लिए प्रारंभिक विद्यालयों के मामलों में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा जबकि
माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामलों में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
नोडल पदाधिकारी होंगे।
Bihar Niyojit Teacher Mutual Transfer हेतु आवेदन करते समय निम्न शर्ते (rules) जरूरी हैं-
i. वैसे शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक होगी,
वे ही आवेदन दे सकेंगे।
ii. अनुशासनिक कार्यवाही अधीन अथवा निलंबित अथवा दोनों से आच्छादित शिक्षक/
पुस्तकालयाध्यक्ष आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे।
iii. वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक/
पुस्तकालयाध्यक्ष के नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच निगरानी विभाग
द्वारा जाँच हो चुकी है और सही पाई गई है, वे ही उक्त आवेदन देने
के पात्र होंगे।
iv. जो शिक्षक संगत नियोजन नियामावली के तहत प्रशिक्षित हों, वे ही आवेदन के
पात्र होंगे।
v. आवेदन देने की निर्धारित तिथि तक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो
अथवा वेतन भुगतान हेतु पात्र हो, वे ही आवेदन दे सकेंगे।
vl. अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु अधिकतम तीन प्रस्ताव दिया जा
सकेगा। आरक्षण कोटि में समानता वाले शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष के बीच
पारस्परिक स्थानान्तरण होगा।
vii. एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाईयों में अपने ही श्रेणी के पद पर
पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु उक्त प्रस्ताव का उपभोग कर सकते हैं। उदाहरण
स्वरूप वर्ग-01 से 05 के शिक्षक पंचायत/ प्रखण्ड/ विभिन्न नगर नियोजन इकाई
अन्तर्गत वर्ग-01 से 05 के शिक्षक के पद पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव
दे सकते हैं। इसी प्रकार वर्ग-09 से 10 के शिक्षक जिला परिषद् / विभिन्न नगर
नियोजन इकाई अन्तर्गत वर्ग-09 से 10 के शिक्षक के पद पर पारस्परिक
स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव दे सकते हैं।
(ड.) इच्छुक एवं पात्र शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन वेब पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में दिया जाएगा।
(च) पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए संबंधित शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा दिए गए
प्रस्ताव के आधार पर उपयुक्त शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष के जोड़ा का पहचान देब
पोर्टल में ही साफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा।
(छ) स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष का संबंधित नये नियोजन इकाई
में उनकी वरीयता का निर्धारण उनके नियोजन वर्ष अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने का
वर्ष, जो बाद में हो, में पूर्व से पदस्थापित शिक्षकों के बाद का स्थान निर्धारित
किया जायेगा। इस आशय का घोषणापत्र संबंधित शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष को वेब
पोर्टल पर अपलोड कराना भी आवश्यक होगा।
(ज) स्थानान्तरण हेतु यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
Niyojit Teacher Mutual Transfer Application Date–
विभाग द्वारा अभी तक आवेदन के लिए वेब पोर्टल लांच नहीं किया गया है। एवं तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
Bihar Niyojit Teacher Transfer Rules एवं आवेदन तिथि के लिए विभाग के अगले आदेश का इंतज़ार करना होगा।
Inform me bihar primary teacher transfer.
How to apply.
Kindly share link
Hey can you please provide me the link for transfer website. Please give the direct link.
आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने पर लिंक उपलब्ध कर दिया जाएगा।