INCOME CERTIFICATE Bihar ONLINE APPLY

INCOME CERTIFICATE Bihar ONLINE APPLY, Income Certificate Apply Process-

INCOME CERTIFICATE Bihar ONLINE APPLY कैसे करें?

INCOME CERTIFICATE APPLY ONLINE RTPS के माध्यम से कर पाएंगे।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन serviceonline.bihar.gov.in के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध है।

इस वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन एवं आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे।

How to make Income, Caste, Residential Certificate in Bihar?

aaya CERTIFICATE APPLY करने की दो विधि है।

ऑनलाइन मोड से

ऑफलाइन (तत्काल/ counter द्वारा अप्लाइ)

 Income Certificate Online Apply आधिकारिक वेबसाईट https://serviceonline.bihar.gov.in/ के माध्यम से कर पाएंगे।

जबकि तत्काल आय प्रमाण पत्र  बनाने के लिए आवेदन RTPS Counter के माध्यम  से करना होगा।

Application Process-

Registration-

STEP-1 सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाईट serviceonline.bihar.gov.in  पर जाएं, एवं  “ Citizan Section” के तहत “Register Yourself”  पर क्लिक करें, और नाम, मोबाईल नंबर, मोबाईल , ईमेल आइडी एवं पासवर्ड अंकित आकर  रजिस्ट्रेशन कर लें। 

STEP-2  Login पर जाकर यूजर आइडी एवं पासवर्ड अंकित कर लॉगिन करें। एवं  “Apply for Services” पर click करें।

एवं आय प्रमाण-पत्र  और अब जिस कार्यालय से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहते हैं उसका चयन करें।

“अंचलाधिकारी स्तर पर “

“अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर “

“ जिला पदाधिकारी स्तर पर “

अब application form खुल जाएगा –

STEP-3   

Details of Applicant-

  • लिंग
  • अभिवादन ( अगर देना चाहते हैं तो “श्री “ का चयन करें)
  • नाम इंग्लिश में
  • नाम हिन्दी में
  • पिता का नाम इंग्लिश में
  • पिता का नाम हिन्दी में
  • माता का नाम इंग्लिश में
  • माता का नाम हिन्दी में
  • आवेदक का मोबाईल नंबर
  • आवेदक का ईमेल आइडी

Address-

  • राज्य
  • जिला
  • अनुमंडल
  • प्रखण्ड
  • स्थानीय निकाय का प्रकार   (ग्राम पंचायत/ नगर निगम/ मगर परिषद/ नगर पंचायत ) इनमें जो भी है उसका चयन करें।
  • वार्ड संख्या
  • ग्राम/ मोहल्ला
  • डाक घर
  • थाना
  • पिन कोड
  • आवेदक का फोटो
  • आधार नंबर

Other Details-

निवास का प्रकार : स्थाई/ अस्थाई

आवेदन का उद्देश्य  अंकित कर Proceed पर क्लिक करें।

एवं “ Attach Annexure” पर क्लिक कर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर save करें।

  • जैसे: निर्वाचन पहचान पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेन्स
  • पेन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • सर्विस पहचान पत्र
  • फोटओयुक्त बैंक/डाकघर पासबुक
  • स्मार्ट कार्ड
  • स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • पेंशन दस्तावेज़ फोटोयुक्त
  • अन्य सरकारी दस्तावेज़
  • MGNREGA Job Card

कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद Submit करें।

अब आपको   Application No. generate प्राप्त होगा, प्राप्ति रसीद का प्रिन्ट आउट/ सेव कर लें।

प्राप्ति रसीद में दी गई जानकारी

 प्राप्ति रसीद में आवेदक का नाम अन्य विवरण एवं INCOME CERTIFICATE प्राप्ति की प्रस्तावित तिथि उपलब्ध रहेगी।

How to check Income Certificate Application status?

Income Certificate Application status Check करने के लिए Service online Bihar की वेबसाईट पर विज़िट करें।

होम पेज पर “ नागरिक अनुभाग “  के विकल्प पर क्लिक करें।

Through application reference No.”

Through OTP/ Application Details “ दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

“Through application reference No.” के माध्यम से चेक करने के लिए “ application reference No. एवं Application Submission Date या  Application Delivery Date एवं Captcha अंकित कर submit करें।

Application Status through login –

या फिर लॉगिन कर स्थिति चेक करें।

How to Print /Download Income ,Caste, Residential Certificate?

Online Mode-

जब प्रमाण पत्र बन कर तैयार हो  जाता है तो आवेदक को SMS/ E mail  के माध्यम से सूचना दी जाती है।

आवेदक ऑफिसियल वेबसाईट पर जारकर लॉगिन करें।

>“View Status of application”  पर क्लिक करें और “Track application Status” का चयन करें।

>Delivered “ प्रमाण पत्र का चयन कर Get Data पर क्लिक करें।

आवेदन की लिस्ट आजाएगी “Delivered” पर क्लिक करें एवं “Output Certificate” पर क्लिक करें अब अपना  प्रमाण पत्र download कर पाएंगे।

Offline Mode-

Offline प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्रखण्ड/ अंचल या बिहार भवन के निर्धारित काउन्टर पर उपस्थित होना होगा।

 आवेदकन प्राप्त करते समय मतदाता पहचान पत्र या कोई पहचान आइडी कार्ड देखाना जरूरी होगा।

अनलाइन आवेदन के समय आवेदन पत्र और शपध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं लिया जाता है। इसलिए CERTIFICATE प्राप्त करते समय उपस्थित होकर साइन करना होगा।

How to get Income Certificate?

INCOME CERTIFICATE प्राप्त करने संबंधित निर्देश-

प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्रखण्ड/ अंचल या बिहार भवन के निर्धारित काउन्टर पर उपस्थित होना होगा।

अनलाइन आवेदन के समय आवेदन पत्र और शपध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं लिया जाता है। इसलिए INCOME CERTIFICATE प्राप्त करते समय उपस्थित होकर दोनों पर साइन करना होगा।

INCOME CERTIFICATE की प्राप्ति के समय मतदाता पहचान पत्र या कोई पहचान आइडी कार्ड देखना अवशेक होगा।

How to fill Income Certificate Form?

आय प्रमाण पत्र आवेदन अनलाइन , ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। इंकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाइ घर बैठे कंप्युटर, मोबाईल से कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन RTPS काउन्टर में उपस्थित होकर अवदन करना पड़ेगा।

RTPS काउन्टर से Income Caste Certificate नॉर्मल एवं तत्काल सेवा के तहत आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए INCOME CERTIFICATE form किसी भी शॉप से खरीदें, या फिर अनलाइन डाउनलोड कर भरें। और आधार या कोई पहचान पत्र के साथ काउन्टर में सबमिट करें।

INCOME CERTIFICATE tatkal form Download कैसे करें?

फॉर्म डाउनलोड करने के लिए rtps की आधिकारिक वेबसाईट पर जाएं।

TATKAL के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें।

तत्काल फॉर्म का फॉर्मैट pdf में डाउनलोड करें।

नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड के सकते हैं।

Click Here

तत्काल  सेवा के तहत इंकम सर्टिफिकेट आवेदन की तिथि से दो दिनों के अंदर निर्गत कर दिया जाता है।

आवेदन के कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अवशयक डाक्यमेन्ट चेक लिस्ट form –

Click Here

तत्काल सेवा के तहत आवेदन देने के लिए कोई एक पहचान आइडी की छाया प्रति

  • BPL
  • राशन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • मतदाता सूची
  • जॉब कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेन्स
  • पेन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • सरकारी संस्था द्वारा कोई पहचान पत्र
  • अन्य लीगल आइडी प्रूफ
सेवा विशेष के लिए निम्न मे से कोई एक दस्तावेज़ की सव-अभिप्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न करेंगे।

Documents For INCOME CERTIFICATE

वेतन प्राची की फोटो कॉपी

आयकर भुगतान के फोटो कॉपी

पेंशन पर्ची की फोटो कॉपी

आवेदक या उसके परिजन के नाम निर्गत प्रमाण पत्र-

INCOME CERTIFICATE Validity-

आय प्रमाण पत्र की अवधि केवल एक वर्ष की होती है। एक वर्ष के बाद आवश्यकता होने पर दोबारा सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा।

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