INCOME CERTIFICATE Bihar ONLINE APPLY, Jati, Niwas, aaya Praman patr, Income, Residential, Caste Certificate Apply Online Service online Bihar-बिहार जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन-
How to make Income Caste Residential Certificate of Bihar-
Income, Residential, Caste Certificate Apply Online कैसे करें?
Income, Residential, Caste Certificate Apply Online RTPS के माध्यम से किया जाता था मगर अब बिहार सरकार ने इसके लिए नई वेबसाईट जारी किया है।
अब Income, Residential, Caste Certificate Online Apply करने के लिए serviceonline.bihar.gov.in पर विज़िट करना होगा। इस वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन एवं जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे।
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अनलाइन जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
Simultala Awasiya Vidyalaya Application Process-
How to make Income, Caste, Residential Certificate in Bihar?
Jati/ aaya/ Niwas CERTIFICATE APPLY करने की दो विधि है।
ऑनलाइन मोड से
ऑफलाइन (तत्काल/ counter द्वारा अप्लाइ)
Income, Residential, Caste Certificate Online Apply आधिकारिक वेबसाईट https://serviceonline.bihar.gov.in/ के माध्यम से कर पाएंगे।
जबकि तत्काल बिहार जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन RTPS Counter के माध्यम से करना होगा।
Application Process-
बिहार जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र APPLY करने का तरीका-
Registration-
STEP-1 सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाईट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं, एवं “ Citizan Section” के तहत “Register Yourself” पर क्लिक करें, और नाम, मोबाईल नंबर, मोबाईल , ईमेल आइडी एवं पासवर्ड अंकित आकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
STEP-2 Login पर जाकर यूजर आइडी एवं पासवर्ड अंकित कर लॉगिन करें। एवं “Apply for Services” पर click करें।
एवं आवासीय, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र और अब जिस कार्यालय से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहते हैं उसका चयन करें।
“अंचलाधिकारी स्तर पर “
“अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर “
“ जिला पदाधिकारी स्तर पर “
अब application form खुल जाएगा –
STEP-3
Details of Applicant-
लिंग
- अभिवादन ( अगर देना चाहते हैं तो “श्री “ का चयन करें)
- नाम इंग्लिश में
- नाम हिन्दी में
- पिता का नाम इंग्लिश में
- पिता का नाम हिन्दी में
- माता का नाम इंग्लिश में
- माता का नाम हिन्दी में
- आवेदक का मोबाईल नंबर
- आवेदक का ईमेल आइडी
Address-
- राज्य
- जिला
- अनुमंडल
- प्रखण्ड
- स्थानीय निकाय का प्रकार (ग्राम पंचायत/ नगर निगम/ मगर परिषद/ नगर पंचायत ) इनमें जो भी है उसका चयन करें।
- वार्ड संख्या
- ग्राम/ मोहल्ला
- डाक घर
- थाना
- पिन कोड
- आवेदक का फोटो
- आधार नंबर
Other Details-
निवास का प्रकार : स्थाई/ अस्थाई
आवेदन का उद्देश्य अंकित कर Proceed पर क्लिक करें।
एवं “ Attach Annexure” पर क्लिक कर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर save करें।
- जैसे: निर्वाचन पहचान पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेन्स
- पेन कार्ड
- पासपोर्ट
- सर्विस पहचान पत्र
- फोटओयुक्त बैंक/डाकघर पासबुक
- स्मार्ट कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- पेंशन दस्तावेज़ फोटोयुक्त
- अन्य सरकारी दस्तावेज़
- MGNREGA Job Card
कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद Submit करें।
अब आपको Application No. generate प्राप्त होगा, प्राप्ति रसीद का प्रिन्ट आउट/ सेव कर लें।
प्राप्ति रसीद में दी गई जानकारी –
प्राप्ति रसीद में आवेदक का नाम अन्य विवरण एवं INCOME CERTIFICATE प्राप्ति की प्रस्तावित तिथि उपलब्ध रहेगी।
How to check Income, Residential, Caste Certificate Application status?
Income, Residental, Caste Certificate Application status Check करने के लिए Service online Bihar की वेबसाईट पर विज़िट करें।
होम पेज पर “ नागरिक अनुभाग “ के विकल्प पर क्लिक करें।
Through application reference No.”
Through OTP/ Application Details “ दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
“Through application reference No.” के माध्यम से चेक करने के लिए “ application reference No. एवं Application Submission Date या Application Delivery Date एवं Captcha अंकित कर submit करें।
Application Status through login –
या फिर लॉगिन करें एवं View status of application > Track Application Status” पर क्लिक करें और Application Reference No. अंकित कर Get Data पर क्लिक करें।
How to Print /Download Income ,Caste, Residential Certificate?
Online Mode-
जब प्रमाण पत्र बन कर तैयार हो जाता है तो आवेदक को SMS/ E mail के माध्यम से सूचना दी जाती है।
आवेदक ऑफिसियल वेबसाईट पर जारकर लॉगिन करें।
>“View Status of application” पर क्लिक करें और “Track application Status” का चयन करें।
>Delivered “ प्रमाण पत्र का चयन कर Get Data पर क्लिक करें।
आवेदन की लिस्ट आजाएगी “Delivered” पर क्लिक करें एवं “Output Certificate” पर क्लिक करें अब अपना प्रमाण पत्र download कर पाएंगे।
Offline Mode-
Offline प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्रखण्ड/ अंचल या बिहार भवन के निर्धारित काउन्टर पर उपस्थित होना होगा।
आवेदकन प्राप्त करते समय मतदाता पहचान पत्र या कोई पहचान आइडी कार्ड देखाना जरूरी होगा।
अनलाइन आवेदन के समय आवेदन पत्र और शपध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं लिया जाता है। इसलिए CERTIFICATE प्राप्त करते समय उपस्थित होकर साइन करना होगा।
How to fill Income Certificate Form?
आय प्रमाण पत्र आवेदन अनलाइन , ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। इंकम सर्टिफिकेट अनलाइन अप्लाइ घर बैठे कंप्युटर, मोबाईल से कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन RTPS काउन्टर में उपस्थित होकर अवदन करना पड़ेगा।
RTPS काउन्टर से Residental Certificate, Income, Caste Certificate नॉर्मल एवं तत्काल सेवा के तहत आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए INCOME CERTIFICATE form किसी भी शॉप से खरीदें, या फिर अनलाइन डाउनलोड कर भरें। और आधार या कोई पहचान पत्र के साथ काउन्टर में सबमिट करें।
Income Caste Residential Certificate CERTIFICATE tatkal form Download कैसे करें?
तत्काल सेवा के तहत आवेदन के लिए RTPS काउन्टर पर जाना होगा।
तत्काल आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए rtps की आधिकारिक वेबसाईट पर जाएं।
TATKAL के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें।
तत्काल फॉर्म का फॉर्मैट pdf में डाउनलोड करें।
नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड के सकते हैं।
तत्काल सेवा के तहत जाति, आवासीय, आय सर्टिफिकेट आवेदन की तिथि से दो दिनों के अंदर निर्गत कर दिया जाता है।
आवेदन के कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
तत्काल सेवा के तहत आवेदन देने के लिए कोई एक पहचान आइडी की छाया प्रति –
BPL
राशन कार्ड
मतदाता पहचान पत्र
मतदाता सूची
जॉब कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेन्स
पेन कार्ड
बैंक पासबुक
सरकारी संस्था द्वारा कोई पहचान पत्र
अन्य लीगल आइडी प्रूफ
सेवा विशेष के लिए निम्न मे से कोई एक दस्तावेज़ की सव-अभिप्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न करेंगे।
Documents For INCOME CERTIFICATE
वेतन प्राची की फोटो कॉपी
आयकर भुगतान के फोटो कॉपी
पेंशन पर्ची की फोटो कॉपी
आवेदक या उसके परिजन के नाम निर्गत प्रमाण पत्र-
Documents For जाति प्रमाण पत्र-
खातियान की फोटो कॉपी
आवेदक या परिजन के नाम पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्र
Documents For निवासी प्रमाण पत्र-
जमीन रसीद की फोटो कॉपी
खातियान की फोटो कॉपी
बिजली/ टेलीफोन बिल
टैक्स भुगतान की रसीद
आवेदक या परिजन के नाम निर्गत प्रमाण पत्र की कॉपी
यदि आवेदक के पास उपर्युक्त कोई प्रमाण पत्र न होतो हल्का क्रमचारी या पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में हस्ताक्षर कराकर सबमिट करेंगे।
जांच प्रतिवेदन format डाउनलोड करने के लीये नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
INCOME CERTIFICATE Application status Check करें।
Income, Residental, Caste Certificate Application status Check करने के लिए RTPS की वेबसाईट के माध्यम से करंगे।
होम पेज पर Application status के विकल्प पर क्लिक करें। एवं आवेदन संख्या डालकर सबमिट करें।
इस प्रकार स्थिति की जांच कर पाएंगे।
How to download Income, Residential, Caste Digital Certificate –
ऑनलाइन Certificate डाउनलोड करने के लिए होम RTPS के होम पेज पर Download Digitally Certificate के ऑप्शन पर क्लिक करें।
आवेदन संख्या एवं आवेदन तिथि अंकित कर सबमिट करें।
अनलाइन डिजिटल प्रमाण पत्र की कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। जिसे आप आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं।
INCOME CERTIFICATE की Validity कितनी है?
आय प्रमाण पत्र की अवधि केवल एक वर्ष की होती है। एक वर्ष के बाद आवश्यकता होने पर दोबारा सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा।
Residential एवं Caste Certificate की Validity-
What is the Validity Domicile Certificate in Bihar?
निवासी प्रमाण पत्र दोबारा बनाने की आवश्यकता स्थान के बदलने पर ही पड़ती है। कुछ कार्य में नवीन प्रमाण पत्र की मांग की जाती है, वरना दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है।
जाति प्रमाण पत्र को रिनूअल करने की जरूरत नहीं होती है। क्यूंकि व्यक्ति की जाति कभी बदलती
विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र किस के नाम से बनाए?
महिला का विवाह होने के बाद भी जाति प्रमाण उसके पिता की कोटि के अनुसार बनाया जाएगा। विवाह के बाद जाति प्रमाण पत्र पति की जाति के अनुसार नहीं बनाया जा सकता।
How can I renew Domicile Certificate in Bihar ?
Domicile Certificate को Renewal ऑफिसियल वेबसाईट के माध्यम से कर पाएंगे।
Is Domicile and Residential Certificate same?
Domicile Certificate जन्म के स्थान या स्थाई पता का प्रमाण पत्र होता है।
जबकि Residential Certificate व्यक्ति के वर्तमान पता के लिए होता है।