Bihar Alpsankhyak Loan Yojana Form Date 2022 | Mukhyamantari Alpsankhyak Rozgar Yojana Camp

Bihar Alpsankhyak Loan Yojana Form Date 2022 | Bihar Mukhyamantari Minority Loan Yojana | Mukhyamantari Alpsankhyak Rozgar Yojana | Bihar Alpsankhyak Loan Yojana Form Download link 2022

Table of Contents

Bihar Alpsankhyak Loan Yojana Form Date 2022

Bihar Alpsankhyak Loan Yojana last Date extended till 31.03.2022.

बिहार मुख्य्मंत्री रोजगार लोन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.03.2022 तक विस्तारित कर दी गयी है.

जो भी इच्छुक अभ्यर्थी Bihar Minority Loan Scheme के लिए Apply कर सकते हैं.

इसके लिए आवेदन केवल ऑफलाइन मोड में किया जायेगा.

आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर जिला के सहायक निदेशक /जिला के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सभी जरुरी दस्तावेज के साथ जमा करना होगा.

Bihar Alpsankhyak Loan Yojana Form Date 2022

Mukhyamantari Minority Loan Yojana form सहायक निदेशक / जिला के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सभी जरुरी दस्तावेज के साथ जमा करना होगा.

इसके लिए फॉर्म को डाउनलोड कर सभी विवरण भरने के बी बाद जरुरी डाक्यूमेंट्स के साथ जमा करेंगे.

योजना का नामBihar Alpankhyak Loan Yojana
उद्देश्यरोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु
योग्यअल्पसंख्यक वर्ग
आवेदनऑफलाइन
ऋण की राशिअधिकतम 5 लाख तक ऋण
Application Date07.02.2022 to 31.03.2022
Official websitehttp://bsmfc.org/
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Bihar Alpsankhyak Loan Yojana Form Download link 2022

बिहार मुख्यमंत्री रोजगार लोन योजना फॉर्म

Bihar Mukhyamnatri Loan Notification

Mukhyamantari Minority Loan Yojana Camp 2019-20

Bihar Mukhyamantari Minority Loan Yojana के लिए वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में चयनित आवेदकों को कैंप लगाकर ऋण दिया जायेगा.

कैंप का आयोजन 03.09.2021 से 08.10.2021 तक किया जायेगा.

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अन्तर्गत पारदर्शिता लाने एवं सामूहिक रूप से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए जिला चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों का जिला अल्पसंख्यक कल्याग पदाधिकारी के अध्यक्षता में जिलावार शिविर लगा कर का दस्तावेजीकरण निष्पादित कराने का शिविर कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है।

 सभी चयनित आवेदक अपने जिला के सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में निम्न प्रकार जिला के नाम के सामने अंकित तिथि को आवश्यक कागजात एवं गारेन्टर के साथ उपस्थित हों :-

Bihar Mukhyamantari Minority Loan Yojana Camp 2021

वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में चयनित आवेदकों के दस्तावेजों की जाँच कैंप के माध्यम से की जाएगी. एवं Mukhyamantari Alpsankhyak Rozgar Yojana के तहत ऋण उपलब्ध कराया जायेगा.

क्रमांकजिला का नामकैंप के लिए निर्धारित तिथि
1पूर्णिया, पूर्वी चम्पारण, नवादा, सारग, बांका, नालंदा, दरभंगा13.09.2021 से 15,09.2021 तक
2कटिहार, पश्चिम चम्पारण, जहानाबाद. जमुई, पटना. सिवान, समस्तीपुर16.09.2021 से 18.09.2021 तक
3मधेपुरा, अरवल, गोपालगंज, बेगुसराय, रोहतास, गुजफ्फरपुर20.09.2021 से 22.09.2021 तक
4किशनगंज, मुंगेर, बक्सर, गया, सीतामढ़ी, मधुबनी25.09.2021 से 25.09.2021 तक  
5लखीसराय, कैमूर, औरंगाबाद, वैशाली. सुपौल27.09.2021 से 30.09.2021 तन  
6खगड़िया, भोजपुर, शिवहर, सहरसा01.10.2021, 04.10.2021 से 05.10.2021 तक  
7शेखपुरा, भागलपुर, अररिया05.10 2021 से 08.10.2021 तक  

Bihar Mukhyamantari Minority Loan Yojana कैंप के लिए आवश्यक कागजात/दस्तावेजः

आधार लिंक्ड बैंक पास बुक की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ।

20 अदद पोस्ट डेटेड चेक।

आधार कार्ड की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति ।

आवेदक का पास्टपोर्ट साइज रंगीन फोटो 2 कॉपी।

 निवास एव आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं  स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।

Mukhyamantari Alpankhyak Rozgar Yojana Important Points-

योजना का नामMukhyamantari Alpankhyak Rozgar Yojana
उद्देश्यरोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु
योग्यअल्पसंख्यक वर्ग
आवेदनऑफलाइन/ ऑनलाइन
ऋण की राशि5 लाख तक ऋण
Official websitehttp://bsmfc.org/
Information`
Bihar Mukhyamantari Minority Loan Yojana हेतु गारेन्टर कौन-कौन हो सकते हैं:

 एक लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारन्टी, किसी ऐसे

व्यक्ति की गारन्टी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान रसीद हो ।

1,00,001 रुपये से 5 लाख तक (इनमें से कोई एक) सरकारी कर्मी / अर्द्ध सरकारी कर्मी/बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी/आंगनबाई कर्मी / पंजीकृत मदरसों के शिक्षक /नियोजित शिक्षक (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष बाकि हो)

पंजीकृत वक्फ के मोतवल्ली/ आर्यकर दाता की व्यक्तिगत गारन्टी/ऋण राशि के समतुल्य अचल सम्पत्ति का बन्धेन के साथ गारंटी बॉण्ड निष्पादित कराना होगा।

गारेन्टर का वांछित कागजात ( Mukhyamantari Alpsankhyak Rozgar Yojana )
  1. एक लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए:

गारेन्टर का आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।

गारेन्टर का एक रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो

गारेन्टर अथवा माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान रसीद / जीन का मालगुजारी मूल रसीद।

2- 1,00,001 रुपये से 5 लाख तक (इनमें से कोई एक) :-

गारेन्टर का ऑफिस आई.डी. एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति (मूल प्रति साथ लायेंगे)

 गारेन्टर का अद्यतन वेतन विवरणी मूल तथा जिसमें सेवा निवृत्ति की तिथि अंकित हो ।

 गारेन्टर का सेवा पुस्तिका की स्वअगिप्रमाणित छाया प्रति ।

 गारेन्टर का एक रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो ।

 आयकर दाता की व्यक्तिगत गारंटी हेतु PAN कार्ड, आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणि छायाप्रति एवं ITR अद्यतन

2 साल की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति “ITR शून्य न हो” (मूल प्रति भी साथ लायेंगे)

Mukhyamantari Alpsankhyak Rozgar Yojana Details-

बिहार सरकार द्वारा गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तरह-तरह की योजनाएं जारी की जाती है ताकि लोगों की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके.

 लोग छोटे-मोटे रोजगार कर जीवन-यापन कर सकें, इसी उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई है .

इस आर्टिकल में अल्पसंख्यक रोजगार योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? योजना की विशेषताएं इसके लिए जरूरी दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे.

राज्य सर्कार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक 25 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की दर से कुल 100 करोड़ राशि का वितरण किया गया था.

एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में 75 करोड़ रूपये की राशि पूंजे के रूप में बिहार राज्य अप्ल्संख्य्क वित्तीय निगम को दिया गया था.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा प्रति वर्ष 100 करोड़ की राशि उपलब्ध की जाती है.

अल्पसंख्यक रोजगार योजना ऋण के लिए उपलब्ध कराया जाता है.

अल्पसंख्यक रोजगार योजना अंतर्गत ऋण का वितरण किया जाता है. इस योजना में वितरित राशि की वसूली की गई मूल  रकम का उपयोग पुन: इस योजना में ऋण देने के लिए किया जाता है.

इस निधि से अर्जित ब्याज, लाभुको से प्राप्त की ब्याज की राशि तथा प्रोसेसिंग चार्ज में प्राप्त राशि का उपयोग प्रशासनिक व्वय आदि में किया जाता है.

Bihar Mukhyamantari Minority Loan योजना का शुरुआत-

बिहार अल्पसंख्यक रोजगार योजना बिहार राज्य वित्तीय निगम समिति द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना की शुरुआत की गई है.

इस के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को ₹500000 तक का लोन देने का प्रावधान है इस योजना योजना की शुरुआत 2012 में की गई थी.

 जिसके तहत हजारों बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए दिए जा चुके हैं .

सन 2017 से अल्पसंख्यक रोजगार योजना का बजट 100 करोड़ रूपये प्रति वर्ष कर दिया गया है.

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन

जिला अल्पसंख्यक कार्यालय ऑफिसर द्वारा योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है.

 सभी चयनित अभ्यर्थियों को ऋण योजना की सुविधा दी जाती है.

 वर्ष 2021 में कैंप के माध्यम से सभी आवेदकों ऋण देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई.

कैंप के द्वारा आवेदकों के जरूरी दस्तावेज की जांच की जाएगी एवं ऋण की सुविधा के बाद योग्य आवेदकों को ऋण की सुविधा दी जाएगी.

Mukhyamantari Alpsankhyak Rozgar Yojana Details

अल्पसंख्यक रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे

रेड योजना का उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ऋण प्रदान करना है ताकि वह अपना स्वरोजगार कर सके उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके

अल्पसंख्यक रोजगार योजना कल आप लेकर के आत्मनिर्भर बन सकेंगे जिससे लोगों की गरीबी उन्मूलन में काफी सहायक योजना साबित हो सकता है.

अल्पसंख्यक रोजगार योजना के लिए योग्य आवेदक

एक रोजगार योजना का लाभ केवल अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी यानी 6 समुदाय मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी कोटी के वक्त इसका लाभ ले सकेंगे इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे

सिलेक्शन प्रोसेस इस योजना के लिए आवेदन किए गए अभ्यर्थी के सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाती है इसके लिए काउंसलिंग या कैंप का आयोजन भी किया जाता है जिसके माध्यम से सभी आवेदकों को बुलाया जाता है.

उनके सभी दस्तावेज और गारंटर का सत्यापन किया जाता है और योग्य पाए गए अदिति को रेड की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है.

अल्पसंख्यक लोन का ब्याज दर

3 महीने के मोर टोरियम पीरियड के बाद 5% की साधारण ब्याज की वसूली की जाएगी.

प्रीमियम किस्त का भुगतान लोन की राशि को 20 बराबर तेरे मासिक किस्तों में भुगतान किया जाएगा

सर समय लोन की राशि का भुगतान करने वाले लाभार्थियों को ब्याज दर में 0.5% दी जा सकती है

पी साथ ही जो है भर्ती समय पर लोन का भुगतान नहीं करेंगे उन्हें इसका पेनल्टी भी देना पड़ सकता है.

अल्पसंख्यक योजना की विशेषताएं

अल्पसंख्यक रोजगार योजना का लाभ केवल अल्पसंख्यक वर्ग के मिलेगा अधिकतम ₹100000 ₹500000 तक की राशि दी जाएगी इस योजना की शुरुआत 2012 में की गई थी.

प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए तक की राशि इस योजना के तहत लोगों को प्रदान की जाएगी.

अल्पसंख्यक ऋण योजना के तहत 5% ब्याज का भुगतान करना होगा.

अल्पसंख्यक रोजगार योजना की पात्रता-

लाभार्थी बिहार का स्थाई निवासी हो.

 आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग यानी बौद्ध, जैन, ईसाई सिख, पारसी, मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए.  आवेदक  की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

आवेदक किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मी के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए.

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से कम होनी चाहिए.

Required Documents for Mukhyamantari Alpsankhyak Rozgar Yojana

अल्पसंख्यक रोजगार योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट-

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  •  आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  •  ईमेल आईडी
  •  बैंक पासबुक
  •  गारंटर का आधार कार्ड
  • लगान रसीद आदि

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How to apply for Mukhyamantari Alpsankhyak Rozgar Yojana?

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना का आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा किया जाएगा.

 इसके लिए सरकार द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है विज्ञापन के अनुसार निर्धारित तिथि में अल्पसंख्यक कार्यालय में आवेदन को जमा किया जाता है.

जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों को ऋण की स्वीकृति देने से पहले उनके डाक्यूमेंट्स  का निरीक्षण कर उनके द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा.

 उसके बाद प्रमंडलीय प्रभारी को अग्रसारित कर दिया जाएगा.

अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत लोन की राशि का ट्रांसफर-

निगम मुख्यालय द्वारा लोन की राशि स्वीकृति के बाद लाभुक के बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से लोन की राशि का भुगतान किया जाएगा.

Mukhyamantari Alpsankhyak Rozgar Yojana वापसी-

अल्पसंख्यक रोजगार योजना लोन की वापसी लाभार्थी से किसी भी बैंक (सहकारी बैंक  एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) का कम से कम 10 अधिकतम 20 उत्तर दिनांकित चेक देना होगा.

साथ ही आवेदक को विहित प्रपत्र में शपथ पात्र एवं 30 रूपये का एडहेसिभ स्टाम्प पर हाईपोथिकेशन निष्पादित कराया जायेगा.

FAQ-

Q- Bihar Alpsankhyak Loan Yojana Application last Date 2022

ANS- 31.03.2022 तक अप्लाई कर सकते हैं.

Q-Bihar Alpsankhyak Loan scheme apply link.

Ans- apply करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के पास जमा करना होगा.

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