Bihar Panchayat Chunav Achar Sanhita 2021 | Panchayat Chunav Niyamawli

Bihar Panchayat Chunav Achar Sanhita 2021 | Panchayat Chunav Niyamawli

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Bihar Panchayat Chunav Achar Sanhita 2021 पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधीकुचना जारी होने की तिथि से सभी जिलों में पंचायत निकाय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। एवं संबंधित जिला के अंतिम चरण के चुनाव के परिणाम की घोषणा होने तक जारी रहेगा।

24 अगस्त 2021 को पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगा।

11 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।

उम्मीदवारों के लिए Bihar Panchayat Chunav Achar Sanhita संबंधित नियमावली-

सामान्य आचरण:
  • किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या तनावपूर्ण माहौल पैदा हो।
  • – मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।
  • – मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं लिया जाना चाहिए।
  • – किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए. जिसका उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जो सत्य न हो।
  • – किसी उमीदवार की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम, पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी
  • चाहिए एवं उसके और उसके कार्यकताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की
  • जागी चाहिए।
  • – प्रत्येक आदमी के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसका राजनैतिक एवं धार्मिक विचार कैसा भी हों।
  • किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे उमीदवार के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए।
  • निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है। न ही ऐसे सभा में शामिल हो सकते हैं।

Bihar Panchayat में प्रतिबंधित चीजें- (Chunav Achar Sanhita 2021)

उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के खिलाफ हो:-

(i) ऐसा कोई पोस्टर इश्तहार, पमफलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम

और पता न हो,

 (ii) केसी उागीदवार के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके

व्यक्तिगत आचरण या उमीदवारों के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो सत्य न हो।

(iii) किसी चुनाव-सभा में गड़बड़ी करना ,

(iv) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना,

(v) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत माँगना,

(vi) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,

(vii) मतदान/ मतगणना केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक या अशोभनीय आचरण

करना या मतदान/ मतगणना केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार

करना,

(vii) मतदताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात अपने पक्ष में गलत नाम से मतदान कराने का प्रयास करना।

– बिहार सरकार द्वारा सम्पूर्ण बिहार राज्य में शराब बन्दी लागू की गई है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकत्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।

– किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने,

पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर-जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित सगुचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

– पंचायत आमनिर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवास एवं कार्यालय पर या प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर/बैनर आदि का उपयोग किया जा सकता है।

– उमीदवार चुनाव प्रचार हेतु अपना कार्यालय भी खोल सकते हैं, परन्तु इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारियों

को देंगे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर अवस्थित है। कार्यालय आदि के खोलने में होने वाला खर्च भी निर्वाचन व्यय की परिधि के अन्दर होगा।

– किसी भी उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार या उनके चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।

– किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नगद या वस्तु बांटा नहीं जाएगा। और किसी अन्य प्रकार का लालच दिया जाएगा।

किसी भी सरकारी भवन में, दीवारों पर किसी तरह का पोस्टर नहीं चिपकाया जाना चाहिए।

किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए।

कोई बैनर या झण्डा नहीं लटकाया जाना चाहिए।

Bihar Panchayat Chunav Achar Sanhita Notification Download-

चुनाव पंचायत आम निर्वाचन 2021
अधिसूचना तिथि 24.08.2021
आधिसूचना Pdf DownloadClick here
बिहार पंचायत चुनाव

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Bihar Panchayat Chunav हेतु सभाएँ:

– किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है।

एवं स्थानीय थाने में ऐसी सभा के आयोजन की सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने , यातायात को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रबंध कर सके।

– सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

– प्रस्तावित सभा के आयोजन के क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए सभा के पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

 लाउड स्पीकर/ माइक का उपयोग सुबह छ: बजे से रात्रि दस बजे तक किया जाएगा।

– लाउड स्पीकर / हैंड माइक से प्रचार संबंधित चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि के अपराह्न पाँच बजे के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकेगा।

– बिना अनुमति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित लाउड स्पीकर /हैड माइक का उपयोग किये जाने पर जब्त कर सकता है।

– किसी व्यक्ति द्वारा आम सभा में व्यवधान उत्पन्न करने /तत्संबंधी प्रयास करने पर आम सभा के संयोजकों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त की जाए. ने स्वयं कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

– प्रत्येक उमीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए।

अगर दो भिन्न-भिन्न उमीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभा की जा रही हो, तो लाउड स्पीकर का मुंह विपरीत दिशाओं में रखें।

– कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा।

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Bihar Panchayat Chunav हेतु नुक्कड़ सभा

प्रचार हेतु किए जाने वाले नुक्कड सभा की सूचना निर्वाची पदाधिकारी एवं स्थानीय थाना को दी जानी चाहिए।

नुक्कड सभा हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। ऐसे सभाओं में लाउड स्पीकर के उपयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा।

Bihar Panchayat Chunav हेतु जुलूस

– किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का स्थल. समय तथा

तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जायगा तथा

इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

जुलूस का आदेश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

  • उमीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गो से ले जायें जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति मिली है।
    • जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

– जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को तत्संबंधी कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में हो दी जायगी ताकि पुलिस द्वारा जरूरी व्यवस्था किया जा सके।

– जुलूस के दौरान कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के निर्देश एवं सुझाव का अवश्य पालन करना होगा।

  •  उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें

जिनको लेकर चलना प्रतिबंधित हो।

– प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।

नाम निर्देशन दाखिल करने के दौरान वाहनों का उपयोग :-

नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभ्यर्थी की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय को 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा।

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रुप से सीमांकित किया जाना चाहिए।

नाम निर्देशन (Nomination) के दौरान सभी अभ्यर्थियों, समर्थकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोरोना की गाइड्लाइन का पालन करना होगा।

कोविड-19 संबंधी सावधानियाँ-

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का पूरा ख्याल करना होगा। सभी उम्मीदवारों, उनके समर्थकों एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न सगी व्यक्तियों द्वारा कोविड- 19 के संबंध में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

सभी उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा सभाओं, नुक्कड सभाओं एवं जुलुस के दौरान Covid-19 के संबंध में समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन करना होगा:-

– सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन

– प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना

– समय समय पर हैंड सेनिटाइजर का प्रयोग इत्यादि

 मतदान के दिन

– चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान किया जायगा।

मतदान केंद्र के करीब शिविरों में 100 मीटर की दूरी तक गैर जरूरी भीड़ जमा नहीं होने दें।

प्रत्याशी का शिविर साधारण होना चाहिए, कोई प्रतीक का उपयोग नहीं होना चाहिए।

– वाहनों के उपयोग की अनुमति के संबंध में

– नाम निर्देशन के अवसर पर :-

 नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभ्यर्थी की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा।

चुनाव प्रचार अवधि हेतु :-

 पंचायत आम निर्वाचन 2021 हेतु आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य/ ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार हेतु मात्र एक यांत्रिक दुपहिया वाहन।

 मुखिया/ सरपंच/ पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन।

तथा जिला परिषद् सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम चार दुपहिया वाहन अथवा दो हल्के मोटर वाहन या दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन अनुमान्य किया गया है।

यान्त्रिक वाहनों की संख्या का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया है।

यान्त्रिक वाहनो से कम समय में अधिक क्षेत्रों का दौरा किया जा सकता है तथा अभ्यर्थी अधिकतर मतदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अभ्यथी आयोग द्वारा निर्धारित यान्त्रिक वाहनों के अतिरिक्त गैर

यन्त्रिक साधनों, या रिक्शा, बैलगाड़ी, घोडागाडी इत्यादि से भी प्रचार करना चाहते हैं, तो इसकी

अनुमति दी जा सकती है, पर अभ्यर्थी को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए कि रिक्शा आदि पर आने वाला व्यय भी उनके निर्वाचन व्यय में जोड़ दिया जायेगा।

 इसके अतिरिक्त जिला परिषद् सदस्य पद के अभ्यर्थी को चार यान्त्रिक दुपहिया वाहन अथवा दो हल्का वाहन के स्थान पर उनके द्वारा अधियाचना किये जाने पर दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्के वाहन के उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

वाहनों की उक्त अनुमान्यता मात्र चुनाव प्रचार कार्य के लिए है जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। इस विहित अवधि के पश्चात् किसी अभ्यर्थी अथवा समर्थक द्वारा प्रचार प्रसार हेतु मोटर वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के संबंध में :-

प्रत्येक अभ्यर्थी को यह अधिकार है कि वह मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण कर यह देखें कि मतदान की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है तो उसके समर्थकों/मतदान अभिकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है।

मतदान की तिथि को भ्रमण हेतु विभिनन पदों के प्रत्याशियों को किस संख्या में वाहन के परिचालन की अनुमति दी जाए,

निम्न प्रकार से यांत्रिक वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी :-

जिला परिषद् सदस्य एक हल्का मोटर वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए।

पंचायत समिति सदस्य चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए

मुखिया चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए।

सरपंच चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए।

ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कोई यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं।

पंच कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं।

उमीदवार अथवा निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा।

वाहन हेतु परमेट/ अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत

अनुमति पत्र की मूल प्रति अभ्यथी/ निर्वाचन अभिकर्ता के वाहन के विन्ड स्क्रीन पर चिपकाई जाएगी।

विकास योजनाओं का क्रियान्वयन (आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद)

नवीन योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन पर रोक-

– पंचायत राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाऐं मुख्य रूप से निम्नलिखित है,

जिनमें पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है एवं जिनका चयन क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के

माध्यम से किया जाता है, तथा जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है

– मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना

– मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना

– 15 वें वित्त आयोग में प्राप्त निधि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाएं

– ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाईट योजना

– केन्द्र राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना जिसके चयन/ क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्था

के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका है,

उक्त योजनाएँ यदि पूर्व से स्वीकृत है और जिनका क्रियान्वयन शुरु हो गया है उन पर

रोक नहीं है लेकिन नये सिरे से उक्त योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्व से भी स्वीकृत

परंतु जिस योजना पर कार्य प्रारम्भ अब तक नहीं किया गया हो उन योजनाओं का

कार्य प्रारम्भ करने पर पूर्णतः रोक रहेगा।

उक्त योजनाओं के साथ साथ अन्य सभी नई योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना

महित जिनमें पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों कि प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका हो, को

भी सपर्यक्त सिद्धांत के आधार पर प्रारम्भ / क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा।

विकास योजनाओं से तात्पर्य राज्य के विकास की सामान्य योजनाओं से है, न कि किसी समुदाय

विशेष से संबंधित विकास योजनाओं से। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य योजनाओं से मतलब सड़क,

शिक्षा पेयजल, स्वारथ्य, विद्युतीकरण, महिला एवं बाल कल्याण इत्यादि से संबंधित योजनाओं

से है। किसी विशेष समुदाय के लिए छात्रावास, विद्यालय भवन निर्माण या अन्य प्रकार की

कल्याणकारी योजनाएँ सामान्य विकास योजनाओं के तहत नहीं आयेंगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया

समाप्त होने तक ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, शिलान्यास अथवा उद्घाटन पर

पूर्ण पाबन्दी रहेगी

-बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविका और सहायिका के चयन, जिसमें

ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष भुमिका होती है, पर प्रतिबंध रहेगा।

-सांसद एवं विधायक निधि से नये योजनाओं की स्वीकृति एवं उनके कार्यान्वयन पर माबन्दी

रहेगी। किन्तु पंचायत की योजनाएं जो पूर्व से स्वीकृत है और जिनका क्रियान्वयन शुरु हो गया है

उन पर रोक नहीं होगी। पूर्व से स्वीकृत योजना एवं जिस पर कार्य प्रारंभ अब तक नहीं किया गया

हो उन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने पर पूर्णतः रोक रहेगा।

-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की

सूचना निर्गत करने की तारीख से विधिवत परिणाम की घोषणा होने तक संबंधित जिला में मंत्रियो,

संसद सदस्यों या राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र में, जहाँ कि चुनाव होने

वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसम्पर्क निधि से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए

और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान

किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिए।

निम्न योजना पर रोक नहीं है-

(1) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पधों पर कार्य कराने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(2) महत्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के

कार्यान्वयन पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

Bihar Panchayat Chunav Achar Sanhita संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अधिसूचना को देखें, जिसका लिंक इस आर्टिकल में दिया गया है।

FAQs:-

Q:- Bihar Panchayat Chunav Achar Sanhita kab lagega?

ANS:- 24 अगस्त से अधिसूचना जारी हो जाएगा।

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