बिहार के मूल निवासी को झारखंड में होने वाली बहाली में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा |झारखंड हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने |
बिहार के मूल निवासी को झारखंड में होने वाली बहाली में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा |झारखंड हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने |
बिहार के मूल निवासियों को SC/ ST / OBC आरक्षण का लाभ नहीं देने से संबंधित फैसला सुनाया|
BIHAR SC ST OBC CANIDADATE को झारखण्ड में Reservation नहीं मिलेगा |
अब झारखंड में आने वाली सभी प्रकार की नोकरियों में, बिहारियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा | अगर आप भी झारखंड से सटे बिहार में निवास करते हैं| और आने वाली वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं| तो आपके लिए यह खबर मायूसकुन हो सकती है| क्योंकि झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के निवासियों के आरक्षण पर रोक लगा दिया है|
बिहार के मूल निवासी झारखंड के सभी प्रकार की वैकेंसीज में आरक्षित कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे|
SC/ ST/ OBC RESERVATION पर JHARKHAND HIGH COURT ने सुनाया फैसला |
झारखण्ड सरकार द्वारा बर्खास्त किये जाने पर स्थायी तौर, बिहार के रहने वाले रंजीत कुमार अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दर्ज किया था| झारखंड पुलिस बहाली में उन्हें रिजर्वेशन का लाभ मिले| अक्टूबर 2019 में मामला की सुनवाई मुकम्मल हो चुकी थी| हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था |अब झारखंड हाईकोर्ट ने इस आरक्षण के मामले पर अपना आदेश दे दिया है
रिजर्वेशन का नियम केवल झारखण्ड के सभी मूल निवासियों पर लागू होगा| हालांकि आपको बता दूं कि फैसला सुनाने वाले लार्जर बेंच के एक जज का आदेश बाकी दो जजों से अलग था| बिहार झारखंड का पड़ोसी है | इसी कारण बहुत से कैंडिडेट विभिन्न प्रकार की बहालियों में झारखंड में अप्लाई करते हैं| तो यह खबर जो कैंडिडेट झारखंड में रिजर्व कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं| उनके लिए मायूसी वाली खबर हो सकती है|
झारखंड के लार्जर बेंच में सुनवाई हुयी | जस्टिस एच सी मिश्र , जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस बीबी मंगल मूर्ति के बेंच ने इस मामले पर सुनवाई किया था|
बिहार के मूल निवासी के आरक्षण के पक्ष में थे एक जज |
सर्वप्रथम जस्टिस एच सी मिश्र ने आदेश पढ़ के सुनाया| उन्होंने अपने आदेश में कहा कि झारखण्ड कभी एकीकृत बिहार का हिस्सा था | | इसलिए बिहार के मूल निवासी को JHARKHAND SC ST OBC RESERVATION(आरक्षण) का लाभ मिलना चाहिए|
जबकि बाकी दो जजों ने बिहार के स्थायी निवासी को आरक्षण नहीं दिए जाने पर सहमती दी |
याचिका कर्ता का कहना था की वे कई सालों से झारखण्ड में रह रहे हैं अगरचे वे वर्तमान बिहार के निवासी हैं | BIHAR में SC/ST/ OBC CATEGORY (कोटि) के अंतर्गत आते हैं | इसी लिए उन्हें झारखण्ड नें इस कोटी का लाभ मिलना चाहिए |
BIHAR के अभ्यर्थी के झारखण्ड में Reservation मामले पर एक नजर |
आरक्षण कोटि में बहाल होने वाले कैंडिडेट का मामला उजागर हुआ |
झारखण्ड सरकार ने RESEVED CATEGORY में बहाल बिहार के मूल निवासियों को बर्खास्त कर दिया था |
- वर्ष 2017 में सिपाही की बहाली हुई|
- आरक्षण का लाभ लेने वाले बिहार को उम्मीदवारों को सरकार ने बर्खास्त किया था|
- 2018 में एकलपीठ में बर्खास्तगी को चुनौती दी गई|
- एकलपीठ ने याचिका खारिज कर सरकार को नियुक्त करने का आदेश दिया।
- एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार खंडपीठ गई|
- 9 अगस्त 2018 को खंडपीठ ने तीन जजों की बेंच में मामला स्थानांतरित किया|
- 18 अक्टूबर 2019 को तीन जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था |
- 24 फरवरी 2020 को तीन जजों ने फैसला सुनाया|
- हाई कोर्ट के फैसले से बिहारियों में मची खलबली|
इस प्रकार अब बिहार के स्थायी निवासी को झारखण्ड में SC ST OBC RESERVATION का लाभ नहीं मिलेगा |
केवल झारखण्ड के मूल निवासी को ही SC ST OBC आरक्षण का लाभ मिलेगा |