Bihar School Teacher Education Leave | Adhdhayan Awkash
Education Leave for B.Ed, Ph.D, Higher Education
शिक्षा विभाग ने बिहार के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए Education Leave के लिए संशोधित नियमावली जारी कर दिया गया है.
मूल कोटि के शिक्षक स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी0 एच0 डी0 के लिए अध्ययन अवकाश ले सकेंगे.
स्नातक कोटि के शिक्षक जिस विषय के शिक्षक हों, इस विषय में Post Graduate एवं Ph.D के लिए अध्ययन अवकाश ले सकेंगे.
B.Ed करने के लिए Education Leave नहीं मिलेगा.
Bihar School Teacher Education Leave rule-
“बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020, एवं “बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में अध्ययन अवकाश का प्रावधान है।
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Bihar School Teacher Education Leave का उद्देश्य-
अध्ययन अवकाशका का उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर सेवा का विकल्प मुहैया कराने के साथ-साथ उनका ज्ञान संवर्द्धन एवं उसका उपयोग कक्षा संचालन में किया जाना है,
जिसका लाभ छात्र/छात्राओं को मिल सके।
अध्ययन अवकाश के लिए पात्रता –
नियमावली 2020 में अध्ययन अवकाश के लिए निम्नांकित प्रावधान निर्धारित किये गए हैं-
अध्ययन के लिए निम्न शर्तो के अनुसार अवकाश लिया जा सकता है.
(क) वैसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 03 वर्ष या उससे अधिक हो।
(ख) अनुशासनिक कार्यवाही अधीन अथवा निलंबित अथवा दोनों नहीं हो।
(ग) जिनके प्रमाण पत्र की जाँच सक्षम स्तर से होकर सही पायी गयी हो।
(घ) अवकाश आवेदन देने की निर्धारित तिथि तक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हो चूका हो या वेतन भुगतान के पात्र हो।
किन कोर्सों के लिए अध्ययन अवकाश ले सकते हैं?
(ii) अध्ययन अवकाश हेतु पाठ्यक्रम/डिग्री :-
(क) मूल कोटि के शिक्षक स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी0 एच0 डी0।
(ख) स्नातक कोटि के शिक्षक जिस विषय के शिक्षक हों, इस विषय में स्नातकोत्तर
एवं पी०एच0डी0।
(ग) मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के द्वारा शिक्षा में स्नातकोत्तर/
एम0 एड0.
(घ) बी0 एड0 करने के लिए यह अवकाश नहीं दिया मिलेगा.
अध्ययन अवकाश के लिए शर्तें-
अध्ययन अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाएगा कि वे अध्ययन अवकाश उपयोग के उपरांत उतनी अवधि तक अपनी सेवा अवश्य देंगे जितनी अवधि के लिए अध्ययन अवकाश उपभोग किया गया है, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी।
उतनी अवधि सेवा देने के बाद किसी अन्य सेवा में जाने हेतु उनके अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा।
अध्ययन अवकाश पुरे सेवाकाल में केवल एक बार और एक ही कोर्स के लिए दिया जायेगा.
अध्ययन अवकाश के लिए किस से अनुमति कैसे प्राप्त करें?
अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन संबंधित नियोजन इकाई के सचिव के पास दिया जायेगा.
संबंधित नियोजन इकाई के सचिव से स्वीकृति के बाद अध्ययन अवकाश में जा सकते है.
संबंधित नियोजन इकाई के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शिक्षक के अध्ययन अबकाश में जाने के कारण छात्र/छात्राओं का पठन-पाठन प्रभावित नहीं हो।
FAQs-
Q- How to apply for Bihar School Teacher Education Leave ?
ANS- संबंधित नियोजन इकाई के सचिव से अनुमति प्राप्त करेंगे.
Q– कितने दिन का अध्ययन अवकाश मिलेगा?
ANS- अध्ययन अवकाश पुरे सेवाकाल में केवल एक बार ही मिल सकेगा.
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